केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 6 मई को आयोजित की जाने वाली नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) में काउंसिलिंग के दौरान एक सीट से अधिक सीट लॉक करने पर छात्र पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगेगा , क्लिक करे और पढ़े पूरी खबर
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से छह मई को नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट) का आयोजन किया जा रहा है। मेडिकल की सीटें खाली न रह जाएं, इसको लेकर इस बार बड़ा फैसला किया गया है। काउंसिलिंग के दौरान एक सीट से अधिक सीट लॉक करने पर छात्र पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगेगा।
नीट की ऑल इंडिया सीट की काउंसलिंग के समय छात्र सिर्फ एक ही सीट लॉक कर सकेंगे। इसके अलावा झारखंड राज्य में नीट के तहत भरी जानेवाली 85 फीसद सीट पर च्वाइस लॉक कर प्रवेश न लेने पर दस लाख का जुर्माना भरना होगा। मतलब यदि छात्र यूजी (अंडर ग्रेजुएट) के तहत मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेकर बढ़िया कॉलेज के चक्कर में सीट छोड़ देते हैं तो दस लाख रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे। पीजी के लिए यह राशि 15 लाख रुपये होगी।
नीट यूजी में शामिल होने के लिए नो चांस व नो एज लिमिट :
नीट में शामिल होने के लिए अब उम्र की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अब 50 की जगह सामान्य श्रेणी में 35 परसेंटाइल और आरक्षण श्रेणी में 25 परसेंटाइल पर भी छात्रों को पीजी कोर्स में आसानी से दाखिला मिल जाएगा। जबकि यूजी में परसेंटाइल सामान्य श्रेणी के लिए 50 एवं कैटेगरी के लिए 40 परसेंटाइल रखा गया है। इसके लिए छात्रों के पास नो चांस व नो एज लिमिट होगी, यानी सामान्य श्रेणी के 25 वर्ष से अधिक आयु के अभ्यर्थी भी नीट में शामिल हो सकेंगे।
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